सन् १९७४ में राज्य सरकार व्दारा चलाये गये अभियान में दिनांक २१-०८-१९७१ के पूर्व के अतिक्रमणों को केवल कब्जे को आधार मानते हुये नियमन
करने के निर्देश पालिका को दिये गये। हकमा पुत्र भावाजी सुथार का उक्त भूखंड पर कब्जा राज्य सरकार व्दारा निर्धारित दिनांक २१-०८-१९७१ से पूर्व का अतिक्रमण
होने के कारण राज्य सरकार व्दारा दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त भूखंड का नियमन हकमा पुत्र भावाजी सुथार के नाम से करने के लिए हकमा पुत्र भावाजी
सुथार को नोटिस क्रमांक ११५ दिनांक २७-०६-१९७४ व नोटिस क्रमांक ९२६ दिनांक ०८-०७-१९७४ जारी किये गये।
करने के निर्देश पालिका को दिये गये। हकमा पुत्र भावाजी सुथार का उक्त भूखंड पर कब्जा राज्य सरकार व्दारा निर्धारित दिनांक २१-०८-१९७१ से पूर्व का अतिक्रमण
होने के कारण राज्य सरकार व्दारा दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त भूखंड का नियमन हकमा पुत्र भावाजी सुथार के नाम से करने के लिए हकमा पुत्र भावाजी
सुथार को नोटिस क्रमांक ११५ दिनांक २७-०६-१९७४ व नोटिस क्रमांक ९२६ दिनांक ०८-०७-१९७४ जारी किये गये।
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